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पता : राष्ट्रीय कार्यालय - न0 गिरधारी पो0 बल्लिया पटियाली जनपद - कासगंज (उ.प्र.) 207243
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यह नियम एवं विनियम “अपनी ताक़त, अपना सहारा” योजना के अंतर्गत लागू होंगे। योजना का उद्देश्य बेटियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सहयोग प्रदान करना है।
बेटी की आयु 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क ₹2150 निर्धारित है। योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹500 जमा किए जाएंगे। एक वर्ष की एकमुश्त राशि ₹5,500 होगी।
बेटी के साथ उसकी माता का संगठन में पंजीकरण अनिवार्य है। माता का Registration शुल्क ₹100 तथा प्रति माह ₹50 जमा करना होगा।
माता या पिता में से किसी एक की दुर्घटना अथवा असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में बेटी के भविष्य हेतु अधिकतम ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार को प्रति माह ₹50 की सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम ₹2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) तक हो सकती है। यह राशि बेटी या पत्नी के विवाह हेतु उपयोग की जा सकेगी।
यदि निर्धारित समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता, या लगातार 6 महीने तक सहयोग राशि जमा नहीं की जाती, तो योजना की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
प्रत्येक सदस्य का एक Unique ID बनाया जाएगा और उसे Online System से जोड़ा जाएगा, जिससे सभी विवरण सुरक्षित एवं पारदर्शी रूप से संरक्षित रहेंगे।